Tue. Jul 23rd, 2024

(प्रचंड धारा) रायपुर… अविभाजित मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 2004 से पूर्व 1998-1999 में सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक व व्यख्याता पदों के विरूद्ध नियमित पदों व पेंशन योग्य पदों पर शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति स्थानीय निकाय/जनपदों व जिला पंचायतों द्वारा की गई थी!

मुख्यमंत्री जी से मुलाक़ात करते हुए प्रांताध्यक्ष ( कार्यकारी) नारायण सोनी P.S.K.S

पेंशन योग्य पद होने के कारण ही 1998-1999 के शिक्षकों को पेंशन/उपादान दिये जाने हेतु आदेश जारी किया गया था! पर तत्कालिक अधिकरियों ने आदेश की अवहेलना की गई ! उसका पालन नहीं किया गया! छतीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2012 में 1998-1999 के शिक्षकों को पेन्शन योग्य पद मानते हुए 2012 से cpf/nps कि राशि काटना आरंभ किया गया जो गलत था , cpf/nps के स्थान पर 1998 से ही gpf राशि काटा जाना था ! उस समय gpf कटौती पेंशन नियंम 1976 लागू था!


वर्तमान में 20.01.2023 को जारी पेंशन आदेश अनुसार 2004 के बाद (01.11.2004 से 31.03-2022 के मध्य तक नियुक्ति हुए शिक्षको को) पुरानी और नयी पेंशन चुनने का आदेश जारी किया गया है ! जबकि 2004 से पूर्व 1998 में नियक्ति हुये शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट आदेश जारी नही किया गया!

खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत को भी सौंपा गया ज्ञापन


एकतरफ सरकार अन्य सभी विभाग के कर्मचारी जिनकी नियक्ति 01.11.2004 से 31.03.2022 तक हुई उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चुनने का विकल्प दिया है! 2004 से पहले के कर्मचारियों के लिए कोई इस तरह का आदेश जारी नही किया गया है!
जबकि वर्त्तमान आदेश जारी होने से पूर्व कई बार प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र व्यवहार किया गया उसके बाद भी 2004 से पहले के नियुक्त इन कर्मचारियों के लिए आदेश में कोई स्पष्ट निर्देश/आदेश का उल्लेख नही किया गया है! संघ के कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष नारायण सोनी ने कहा कि 1998-99 के कर्मचारी भी 1952-53 में जनपदों/स्थानीय निकायों से न्युक्ति हुए शिक्षकों की भांति अपनी नियुक्ति तिथि से cpf की राशि राज्यांश कोष में मय ब्याज सहित जमा करने के लिए सहमत है जिससे कि सरकार के खजाने में इन 14000 शिक्षकों से प्राप्त राशि लगभग 800 से 900 करोड़ रुपये की राशि राज्य शासन को प्राप्त होगी !
लेकिन सरकार ने 2004 से 2022 तक नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है ! 2004 से पहले नियुक्त 1998-1999 कर्मचारियों के लिये कोई स्प्ष्ट आदेश जारी नही किया है!

संघ के पदाधिकारियों ने  माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से शीघ्र 2004 से पहले के इन कर्मचारियों के लिए पृथक से आदेश करने की मांग की है ।