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(प्रचंड धारा) रायपुर… प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रान्तीय पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि पुरानी पेंशन उनका संवैधानिक अधिकार है ! विगत 2 वर्षों से प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ 2004 से पूर्व 1998- 1999 में नियुक्त इन शिक्षको को पुरानी पेंशन का लाभ पेंशन नियम 1976 के तहत मिले यह प्रयास कर रहा है और विधायकों मंत्री महोदयों को विगत डेड वर्ष से समर्थन लिया जा रहा है! प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजकिशोर तिवारी, प्रान्तीय महासचिव डेंशनाथ पांडे ने कहा है कि प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ किसी भी हड़ताल में शामिल नही होगा ! पुरानी पेंशन को लेकर संघ शासन / प्रशासन से लगातार संपर्क में है !

चन्द्रभानु मिश्रा
प्रांताध्यक्ष P.S.K.S

प्रांतीय अध्यक्ष चन्द्रभानु मिश्र ने कहा है कि हमारी न्युक्ति 2004 से पूर्व हुई है उस समय पुरानी पेंशन योजना लागू थी हम पुरानी पेंशन के हकदार हैं इसलिए शासन को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए !

वही प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष नारायण सोनी ने कहा है कि 1998- 1999 में नियुक्त हुए कोई भी कर्मचारी जल्दबाजी में पुरानी पेंशन या नई पेंशन का विकल्प पत्र न भरें यह आदेश 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिये जारी हुआ है 2004 के बाद वाले को भरना है ! प्रान्तीय पदाधिकारियों ने कहा है कि अब तक प्रदेश में 1998- 1999 के कोई भी शिक्षक ने विक्लप नहीं भरा है 1, आगामी आदेश- निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश शिक्षक कल्याण के सभी साथियों को संघ के द्वारा पत्र जारी कर सूचित किया है कि कोई भी साथी 20 .02.2023 तारीख के आंदोलन में नही जाएंगे सभी स्कूल जाकर अध्यापन कराएँगे परीक्षाएं नजदीक है और शैक्षणिक कार्य करते हुए नैतिक समर्थन देंगे ।